Khaskhabar/सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 साल पुराने सरकारी और निजी वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिसके मुताबिक प्रदेश में अब 15 साल पुराने सरकारी और निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. साथ ही ऐसे वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा अब प्रदेश के नए प्राइवेट वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा माना जा रहा है कि इस नियम को अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा.

नोटिफिकेशन जारी कर आपत्तियां मांगी
जानकारी के मुताबिक ऐसे वाहन मालिकों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा. इसकी रिपोर्ट परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जाएगा. मामले में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कहना है कि इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर आपत्तियां मांगी गई हैं.मामले में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कहना है कि इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर आपत्तियां मांगी गई हैं. आपत्तियों के बाद उसका अध्यन किया जाएगा और नियमों को निराकरण के बाद लागू कराने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा.
गाड़ी खरीदने पर वाहन मालिकों को अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट
वहीं, 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले वाहनों मालिकों को भी फायदा दिया जाएगा. इसके तहत नई गाड़ी खरीदने पर वाहन मालिकों को अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. साथ ही उनसे 1 फीसदी की वसूली ग्रीन टैक्स के रूप में की जाएगी. आपको बता दें कि केंद्र सरकार अप्रैल से स्कैप पॉलिसी को लागू करने की तैयारी कर रही है. मध्य प्रदेश में वर्तमान में 15 लाख से ज्यादा वाहन 15 वर्ष से पुराने हैं. इनमें लाखों पुराने वाहन अकेले राजधानी भोपाल में हैं.
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