Khaskhabar/केंद्र सरकार ने हाल ही राशन कार्ड से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं, जिनके अनुसार तीन महीने तक राशन नहीं लेने पर आपका राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है।दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। करोड़ों लोग संक्रमित हो गए और लाखों की मौत हो गई। वहीं इस महामारी के चलते लाखों लोग बेरोजगार हो गए। रोज कमाने और खाने वालों की भी कोरोना संकट में भूखे रहने की नौबत आ गई।ऐसे में जरूरतमंदों को बिना किसी रुकावट के राशन मुहैया कराना भी अपने आप में बड़ी चुनौती रही है।

राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी
उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, मध्यप्रदेश ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। जानकारी मिलते ही इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार समय-समय पर इससे जुड़े अहम फैसले लेती रहती है। इसी कड़ी में एक और फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि आपने तीन महीने तक राशन नहीं लिया है, तो अपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है।

देश के हर सबसे जरूरमंद तबकों को लाया जाएगा खाद्य सुरक्षा के दायरे में
सेक्स वर्कर्स के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राज्यों ने उनके लिए राशन कार्ड मुहैया कराने की पहल कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कुछ राज्यों ने गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों का भी राशन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही कुछ राज्य सरकारें गरीब तबके के कैंसर, कुष्ठ और एड्स रोगियों को फ्री में राशन देगी।
..तो सरकार समझेगी आप पेट भरने में सक्षम हैं
उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि केंद्र ने देशभर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बावजूद आप जहां रह रहे हैं, वहां से राशन ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति तीन महीने तक राशन नहीं ले रहा है, तो इसके मतलब यह है कि वह अपना पेट भरने में सक्षम हैं। ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड रद्द करके वही लाभ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है।
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वन वेशन वन राशन कार्ड
केंद्र सरकार की योजना है कि 31 मार्च, 2021 तक पूरे देश को ‘वन वेशन वन राशन कार्ड’ योजना के सूत्र में पिरो दिया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ आसानी से मिल सकेगा। देश के 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू की गई है।
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