Khaskhabar/प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान विधिक माप विज्ञान टीम ने बाड़मेर जिले में टाइल्स मेडिकल स्टोर द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया। विधिक माप विज्ञान टीम ने गुरुवार को प्रदेश में 39 निरीक्षण करते हुए 9 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 37 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।

उपभोक्ता मामलात विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया चुरू जिले के सरदारशहर में बीजराम सोलाराम किराना स्टोर, नौलाराम अमृत कुमार स्टोर, विजयलक्ष्मी एंड संस द्वारा मिर्च पाउडर पैकेट एवं मंगोड़ी पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाया गया, जिस पर प्रत्येक दुकानदार पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
बाड़मेर में ज्यादा कीमत लेने पर पांच हजार का जुर्माना
औषधि नियंत्रक टीम ने अधिक कीमत पर ऑक्सीमीटर बेचने पर जयपुर के विद्याधरनगर और मुरलीपुरा में मेडिकल स्टोर पर जांच कर कार्रवाई की। बाड़मेर में ज्यादा कीमत लेने पर पांच हजार का जुर्माना लगाया। विधिक माप विज्ञान टीम ने गुरुवार को प्रदेश में 39 निरीक्षण करते हुए नौ दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर 37 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।
1300 से 1500 रुपए में बेच रहे ऑक्सोमीटर
औषधि नियंत्रक टीम ने एक दिन पहले जयपुर में कई मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण किया। मेडिकल स्टोर्स पर पल्सऑक्सीमीटर 1300 से 1500 रुपए में बेचते हुए मिले। टीम ने विधाधरनगर में अशोक मेडिकल और मुरलीपुरा में शिवम फार्मेसी पर कार्रवाई की। दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। वहीं गुरूवार को भी बाड़मेर में टाइल्स मेडिकल स्टोर पर पल्स ऑक्सीमीटर पर तय कीमत से ज्यादा वसूल रहे थे, जिस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
पान मसाला को एमआरपी से अधिक बेचने पर जुर्माना
कोटा शहर में अंजना किराना स्टोर द्वारा पान मसाला को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था, जिस पर टीम द्वारा पीसीआर नियम के तहत 5 हजार का जुर्माना लगाया गया। अजमेर शहर में तमोलिया किराना स्टोर एवं शिव शक्ति प्रोविजनल स्टोर पर नमकीन के पैकेटों पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाया गया, जिस पर प्रत्येक फर्म पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया। बालाजी प्रोविजन स्टोर एवं जी-मार्ट पर नमकीन पैकेट, सूजी पैकेट पर आवश्यक डिक्लेरेशन एवं पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर प्रत्येक दुकानदार पर 7 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।
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इन पर भी हुई कार्रवाई
शासन सचिव नवीन जैन ने बताया चूरू के सरदारशहर में बीजराम सोलाराम किराना स्टोर, नौलाराम अमृत कुमार स्टोर, विजयलक्ष्मी एंड संस पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर सभी पर दो हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया। कोटा शहर में अंजना किराना स्टोर पर पांच हजार व अजमेर शहर में तमोलिया किराना स्टोर एवं शिव शक्ति प्रोविजनल स्टोर पर नमकीन के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर फर्म पर दो हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया।
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