Business

ITR भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर,4 दिन नहीं भरेंगे तो देना पड़ सकता है तगड़ा जुर्माना

Khaskhabar/कोरोना महामारी के चलते 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक ITR फाइल किया जा सकेगा। ऐसे में 31 दिसंबर से पहले ITR फाइल कर देना चाहिए। ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है साथ ही कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी आपको नहीं मिलती। अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं।

Khaskhabar/कोरोना महामारी के चलते 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक ITR फाइल किया जा सकेगा। ऐसे में 31 दिसंबर से पहले ITR फाइल कर देना चाहिए। ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है साथ ही कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी आपको नहीं मिलती। अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है
Posted by khaskhabar

आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। इसी तरह आईटीआर फाइल करने में देरी की तो धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेगी। आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।

Khaskhabar/कोरोना महामारी के चलते 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक ITR फाइल किया जा सकेगा। ऐसे में 31 दिसंबर से पहले ITR फाइल कर देना चाहिए। ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है साथ ही कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी आपको नहीं मिलती। अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है
Posted by khaskhabar

ITR फाइल करते समय रखें इसका ध्यान

अपनी सभी जानकारियों को सही-सही ITR फॉर्म में भरें। गलत जानकारी देने पर आपको रिफंड मिलने में मुश्किल होगी। गलत जानकारी देना आपको महंगा पड़ सकता है। जिस बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड चाहते हैं उस खाते को प्री-वैलिडेट (पहले से सत्यापित) करा लें ताकि आपको रिफंड मिलने में देरी न हो।

सजा भी हो सकती है

वहीं अगर रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आप करेंट असेसमेंट ईयर के नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष में नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे लोगों पर टैक्स गणना के मूल्य का 50 फीसदी से लेकर के 200 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है। साथ ही ज्यादा वैल्यू वाले केसों में 7 साल की कठोर सजा हो सकती है।

गिफ्ट मिला हो तो

इनकम टैक्‍स के नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर आपको टैक्‍स देना होगा। आपको इनकम टैक्‍स रिटर्न भरते समय इस बात का ध्‍यान रखना होगा। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, भारत के सभी टैक्स पेयर्स को बैंक खातों सहित सभी विदेशी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके पास विदेशों में शेयरों में या म्यूचुअल फंड में निवेश है तो इसका विवरण भरने के दौरान सावधान रहें।

दो बार बढ़ चुकी है डेट

कोविड-19 महामारी के चलते आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 किया गया। बाद में इसे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। वर्ष 2019-20 अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019 थी और उस समय तक कुल 5.65 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। आयकर विभाग ने बताया कि 26 दिसंबर तक 4.15 करोड़ आईटीआर भरे जा चुके हैं।

यह भी पढ़े—कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस से एक दिन पहले विदेश रवाना हुए राहुल, गिरिराज सिंह ने कसा तंज- ‘भारत में छुट्टी खत्म’

सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो

जिन लोगों की वार्षिक आय 50 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें एक और नियम याद रखना होगा. ऐसे करदाताओं को अपने फॉर्म में दिया गया एक अतिरिक्त कॉलम AL भरना होगा, जिसमें उन्हें अपनी सभी संपत्तियों का मूल्य और देनदारियों के बारे में मांगी गई जानकारी भरनी होगी. AL का अर्थ है – असेट्स और लायबिलिटीज़.

और ज्यादा खबरे पढ़ने और जाने के लिए ,अब आप हमे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते है –
ट्विटर पर फॉलो करने के लिए टाइप करे –@khas_khabarएवं न्यूज़ पढ़ने के लिए#khas_khabarफेसबुक पर फॉलो करने के लाइव आप हमारे पेज@socialkhabarliveको फॉलो कर सकते है|