khaskhabar/NCR की रीयल्टी कंपनी ATS Infra के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू हो गई है। NCLT ने Ananda Divine Developers के खिलाफ Insolvency proceedings का मामला शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली स्थित NCLT की दो सदस्यीय बेंच ने 25 मार्च को ICICI Prudential Venture की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था, जिसमें 25 करोड़ रुपये के क्लेम की बात है।NCLT ने दिवाला प्रक्रिया समाधान के लिए हरीश तनेजा को नियुक्त किया है।

साथ ही Ananda Divine Developers क बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया
वह Interim Resolution Professional (IRP) का काम देखेंगे। इस दौरान वह कंपनी का प्रबंधन संभालेंगे। इसके साथ ही Ananda Divine Developers को बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। ATS ने बयान में कहा कि उसने ICICI Prudential Venture के साथ विवाद सुलझा लिया है और वह जल्द बयान जारी करेगी।
ICICI Prudential Venture को 20 नवंबर 2020 तक 25.46 करोड़ रुपये देने थे
ATS Infra समूह के सीएमडी गीतांबर आनंद के मुताबिक हमें NCLT के फैसले की कॉपी मिली है और हम उसे समझने में लगे हैं। हमने ICICI Prudential Venture के साथ मिलकर विवाद का परस्पर निपटारा कर लिया है और इसके बारे में बयान जल्द देंगे।20 पन्ने के आदेश में NCLT ने कहा है कि रीयल्टी कंपनी को फाइनेंशियल क्रेडिटर ICICI Prudential Venture को 20 नवंबर 2020 तक 25.46 करोड़ रुपये देने थे। लेकिन उसने डिफॉल्ट किया।
फाइनेंशियल क्रेडिटर कर्ज लेने वाले के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया चलाने की मांग कर सकता है
यह NCLT के अध्यक्ष आर सुधाकर और एके श्रीवास्तव ने कहा कि Insolvency Code के निवेश एग्रीमेंट का हनन है। इस मामले में Ananda Divine ने अब तक कोई लिखित बयान नहीं दिया है। Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के सेक्शन 7 के तहत फाइनेंशियल क्रेडिटर कर्ज लेने वाले के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया चलाने की मांग कर सकता है।
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मदद के लिए NCLT ने एक IRP नियुक्त किया
बता दें कि इससे पहले Supertech के खिलाफ भी दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का फैसला आ चुका है। इससे हजारों फ्लेट बायर्स के सामने मुश्किल खड़ी हो गई थी। हालांकि उनकी मदद के लिए NCLT ने एक IRP नियुक्त किया है, जो मामले को देख रहा है।
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