Khaskhabar/सीबीएसई के बारहवीं के मूल्यांकन और रिजल्ट से संतुष्ट न होने वाले छात्र वैकल्पिक परीक्षा दे सकते हैं। अगर परिस्थितियां ठीक रहीं तो वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी। वैकल्पिक लिखित परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए परीक्षा में मिले अंक ही अंतिम माने जाएंगे।

सीबीएसई ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के सुझाव के मुताबिक मूल्यांकन नीति में ये चीजें शामिल कर दी गई हैं। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि बारहवीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा।
रिजल्ट और मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे पर वैकल्पिक परीक्षा दे सकते है
रिजल्ट और मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे पर वैकल्पिक परीक्षा दे सकते है। इस परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए लिखित परीक्षा के अंकों को ही अंतिम माना जाएगा। वैकल्पिक परीक्षा के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। वैकल्पिक परीक्षा परिस्थितियां ठीक होने पर सिर्फ मुख्य विषयों की ही होंगी। सीबीएसई ने कोर्ट को विवाद निवारण तंत्र की जानकारी देते हुए बताया कि एक कमेटी रिजल्ट पर छात्रों की आपत्तियां देखेगी।
सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बारहवीं का रिजल्ट 31 जुलाई के पहले घोषित कर दिया जाएगा। मूल्यांकन और रिजल्ट से संतुष्ट न रहने वाले छात्र सुधार के लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट परीक्षा कराई जाएगी।
इम्प्रूवमेंट परीक्षा एक सितंबर से पहले करा ली जाएगी
हालात सही रहने पर इम्प्रूवमेंट परीक्षा एक सितंबर से पहले करा ली जाएगी। इस परीक्षा का कार्यक्रम परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा। विवाद निवारण तंत्र की भी जानकारी दी है और कहा है कि कोर्ट के निर्देशानुसार इन सब चीजों को नीति में शामिल कर दिया गया है।
इसके अलावा असम, त्रिपुरा और कर्नाटक की ओर से सोमवार को कोर्ट को बताया गया कि स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। इस मामले पर भी मंगलवार को सुनवाई होगी।
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छात्रों की ओर से मूल्यांकन प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए गए
सोमवार को मामले पर सुनवाई के दौरान पैरेन्ट एसोसिएशन और अन्य छात्रों की ओर से मूल्यांकन प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए गए। पैरेन्ट एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि कई और रिट याचिकाएं इस संबंध में दाखिल हुई हैं जो कि अभी कोर्ट के सामने सुनवाई पर नहीं लगी हैं। पीठ ने सभी याचिकाओं को मंगलवार को सुनवाई पर लगाने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
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