इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने कहा कि प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल (Data Protection Bill) के तहत नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकेगी और उसे सिर्फ असाधारण या अपवाद वाली परिस्थितियों में ही पर्सनल डेटा तक एक्सेस मिलेगी.

नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी में डेटा से गोपनीय तरीके से निपटने का प्रावधान
चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी और प्राकृतिक आपदा जैसे परिस्थितियों में ही नागरिकों के पर्सनल डेटा तक पहुंच सकती है. एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी में डेटा से गोपनीय तरीके से निपटने का प्रावधान है.
चंद्रशेखर ने यह भी साफ किया कि प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्वतंत्र होगा
यह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) बिल-2022 के ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं है. चंद्रशेखर ने यह भी साफ किया कि प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्वतंत्र होगा और इसमें कोई सरकारी अधिकारी शामिल नहीं होगा. यह बोर्ड डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित मामलों को देखेगा.
डीपीडीपी बिल-2022 के ड्राफ्ट पर सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए यह बात कही
शनिवार शाम को ट्विटर लाइव पर प्राइवेसी से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने डीपीडीपी बिल-2022 के ड्राफ्ट पर सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, ‘‘हम कहते हैं कि सरकार इस कानून के जरिए नागरिकों की प्राइवेसी का अनिवार्य रूप से उल्लंघन करना चाहती है. क्या यह संभव है? यह सवाल है. जवाब नहीं है.
सरकार के पास भारतीय नागरिकों के पर्सनल डेटा तक एक्सेस हो सकती है
बिल और कानून बहुत स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि वे कौन सी असाधारण परिस्थितियां हैं जिनके तहत सरकार के पास भारतीय नागरिकों के पर्सनल डेटा तक एक्सेस हो सकती है …. राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी, स्वास्थ्य देखभाल, प्राकृतिक आपदा.’’
यह भी पढ़े —बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
प्रावधानों से सरकार द्वारा नोटिफाइड एंटीटीज को छूट दी जाएगी
डीपीडीपी बिल के ड्राफ्ट में सरकार द्वारा नोटिफाइड एंटीटीज को डेटा कलेक्शन के उद्देश्य से डिटेल शेयर करने सहित विभिन्न अनुपालन से छूट दी गई है. जिन प्रावधानों से सरकार द्वारा नोटिफाइड एंटीटीज को छूट दी जाएगी, वे किसी व्यक्ति को डेटा कलेक्शन, बच्चों के डेटा के कलेक्शन, सार्वजनिक ऑर्डर के रिस्क असेसमेंट, डेटा ऑडिटर की नियुक्ति आदि के उद्देश्य के बारे में सूचित करने से संबंधित हैं.
और ज्यादा खबरे पढ़ने और जानने के लिए ,अब आप हमे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते है –
ट्विटर पर फॉलो करने के लिए टाइप करे – @khas_khabar एवं न्यूज़ पढ़ने के लिए #khas_khabar फेसबुक पर फॉलो करने के लाइव आप हमारे पेज @socialkhabarlive को फॉलो कर सकते है |