Khas Khabar|कोरोना महामारी के चलते आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। व्यक्तिगत आयकरदाता 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं जो लोग ऑडिट कराने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनके लिए इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 होगी।

नियत तारीख ही अंतिम तिथि नहीं होती है लोगों में आम तौर पर यह धारणा होती है कि नियत तारीख ही अंतिम तिथि होती है। जिसके आगे आप अपना आईटीआर जमा नहीं कर सकते हैं, जोकि सही नहीं है। आईटीआर फाइलिंग के लिए प्रासंगिक दो तिथियां होती हैं। एक नियत तारीख और दूसरी आखिरी तारीख।
यदि आप नियत तारीख तक अपना आईटीआर जमा नहीं कर पाते हैं, तो भी आप अंतिम तिथि तक इसे दर्ज कर सकते हैं। आकलन वर्ष 2020-2021 के लिए आईटीआर जमा करने की नियत तारीख 31 जुलाई 2020 थी जिसे 31 दिसंबर 2020 तक विस्तारित किया गया है। हालांकि अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।
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आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020
31 दिसंबर 2020 तक नहीं भर पाए रिटर्न तो ना घरबाएं यदि आप 31 दिसंबर 2020 तक अपने वर्तमान आईटीआर को जमा करने में विफल रहते हैं। तभी भी आप 31 मार्च 2021 तक आपने आईटीआर का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप आगामी सालों में अपने नुकसान को आगे बढ़ाने के अपने अधिकार को खो देते हैं।

आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा अगर टैक्स रिटर्न समय सीमा के बाद लेकिन संबंधित आकलन वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले दाखिल किया जाए। ये भी ध्यान रखिए कि ये वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है।
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