Khaskhabar/महाराष्ट्र:भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ा आतंकी हमला होने की आशंका जताई गई है|खुफिया एजेंसियों के अनुसार अगले 30 दिनों में मुंबई में ड्रोन से, रिमोट कंट्रोल माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, एरियल मिसाइल्स, या पैरा ग्लाइडर्स से हमला किया जा सकता है आने वाला महीना त्योहारों का है और बाजार में भीड़-भाड़ हो सकती है या किसी खास VIP लोकेशन को भी निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में अब ड्रोन, लाइट एरक्राफ्ट्स, पैरा ग्लाइडिंग पर 30 दिनों तक की पाबंदी लगाई गई है।

राज्य के खुफिया विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को हमले की आशंका के इनपुट दिए हैं। हमले के लिए ड्रोन या मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है।आदेश में कहा गया है कि आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही लोग ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, एरियल मिसाइल या पैरा ग्लाइडर के माध्यम से हमला कर सकते हैं। भीड़भाड़ वाली जगहें और वीवीआईपी आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
खुफिया विभाग के इनपुट को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, हवाई मिसाइल और पैराग्लाइडर को बैन करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 30 अक्तूबर से 28 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
सार्वजनिक संपत्तियां हो सकती हैं आतंकियों का निशाना
खुफिया एजेंसियों से हाईअलर्ट मिलने के बाद पुलिस चौकन्नी हो गई है।आशंका जताई गई है कि आतंकियों के निशाने पर सार्वजनिक संपत्तियां भी हो सकती हैं. खुफिया विभाग की चिट्ठी के बाद इलाके में किसी भी उड़ने वाली चीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेश में कहा गया कि यह आदेश अगले 30 दिनों तक जारी रहेगा. कहा गया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी.
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