महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2019-२० में अप्रैल से ही पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स को कोविड-19 के इलाज के लिए अपने एनपीएस अकाउंट से फंड की निकासी की अनुमति दे दी थी | उसी क साथ ही टैक्स क्लेम को ध्यान में रखते हुए के विभिन्न योजनाओं में निवेश की अविधि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।

इस प्रावधान के साथ कर कटौती में कमी के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), पीपीएफ , एनएससी एवं इ एल स स जैसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स की अवधि को सभी करदाताओं के लिए 30 जून तक बढ़ा दिया है | मेरा आप सभी से गुजारिस है की इस स्कीम का लाभ अवस्य उठाये |

साथ ही कोरोना वायरस की वजह से पेंशन फंड रेगुलेटर ने एनपीएस निकासी (एकमुश्त और आंशिक) से जुड़े नियमों में ढील दी है।नियमो में ढील है के साथ एनपीएस सब्सक्राइबर्स द्वारा दस्तावेज जमा किए जाने के बाद नोडल अधिकारियों को दस्तावेज की सत्यता की जांच करनी होगी|
और उनके निकासी से जुड़े रिक्वेस्ट को संस्तुति देने से पहले सब्सक्राइबर की पहचान की पुष्टि करनी होगी।

इसी बीच पेंशन फण्ड में चीन से निवेश पर पाबन्दी लगाने का प्रस्ताव भी सामने आ रहा है |
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